सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर सभी आरोपों से बरी, दिल्ली कोर्ट से मिली राहत



नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar Death Case) की मौत मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर की हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यह बड़ी राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत को आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था।

थरूर पर लगे थे गंभीर आरोप

सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar Death Case) की मौत 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में हुई थी। गौरतलब है कि मौत से कुछ ही दिन पहले सुनंदा ने थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था। उनकी मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था।

थरूर पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया गया था। 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई थी।

टीएमसी सासंद ने दी प्रतिक्रिया

शशि थरूर को राहत मिलने पर टीएमसी (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा 'सत्यमेव जयते! सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर को बरी कर दिया है।'