03 सितम्बर तक अनुसूचित जाति के बीपीएल व्यक्ति रोजगार स्थापित करने हेतु करें आवेदन



                                                                                         

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ला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मेरठ मौ0 मुष्ताक अहमद ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में रू0 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- मात्र से अधिक न हो एवं पूर्व में कोई शासकीय अनुदान प्राप्त न किया हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु रोजगारपरक योजनायें पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्व रोजगार, टेलरिंग शाॅप योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण, लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, बिजनेस करेसपोण्डेण्ट योजना एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय आटा/मसाला चक्की योजना संचालित हैं। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, 02 फोटो तथा तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक की फोटोकाॅपी आदि संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 03 सितम्बर 2021 है।

 

उन्होने बताया कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्व रोजगार योजनान्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे करने वाले वाले परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर हेतु स्वरोजगार स्थापित कराने के लिये बैंकों के सहयोग से पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्व रोजगार योजना का क्रियान्वयन निगम द्वारा किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत रू0 15.00 लाख लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनायें वित्त पोषित की जाती है, जिसमें अधिकतम अनुदान रू0 10000/- की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।  

 

उन्होने बताया कि टेलरिंग शाॅप योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले प्रदेष के अनुसूचित जाति के स्थायी निवासी युवक/युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु टैलरिंेग शाॅप योजना सीधे निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र हेतु संचालित की गयी है। योजना की अधिकतम लागत रू0 20000/- है, जिसमें रू0 10000/- का शासकीय अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है, जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किस्तों में की जानी है।


उन्होने बताया कि नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को जिनके पास अपनी 13.32 वर्ग मीटर भूमि व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो उपलब्ध है, को दुकान निर्माण करने हेतु रू0 78000/- दिये जाने का प्राविधान है, जिसमें अधिकतम अनुदान रू0 10000/- एवं शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी अदायगी 120 समान मासिक किस्तों में की जानी है।


उन्होने बताया कि लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग कार्य करने के इच्छुक हों, को उक्त योजनान्तर्गत रू0 216000/- (दो लाख सोलह हजार) एवं रू0 100000/- (एक लाख) से वित्त पोषित कराया जाना है, जिसमें रू0 10000 अनुदान एवं अवशेष धनराशि बिना ब्याज की दी जाती है, जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में करनी होती है। योजना में एक सरकारी कर्मचारी की गारण्टी अनिवार्य है। धोबी समाज के व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी।


उन्होेने बताया कि बिजनेस करेसपोन्डेण्ट योजनान्तर्गत उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के इण्टरमीडिएट उत्र्तीण युवक/युवतियों हेतु बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय संवादाता) की नई योजना प्रारम्भ की गयी है। परियोजना लागत रू0 100000/- है, जिसमें रू0 10000/- का शासकीय अनुदान व रू0 25000/- मार्जिन मनी ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष रू0 65000/- ब्याज मुक्त के रूप में होगा, जिसकी अदायगी 03 वर्षों में समान मासिक किस्तों में रूप में की जानी है।


उन्होने बताया कि पं0 दीनदयान उपाध्याय आटा/मसाला चक्की की योजना उद्यमी महिलाओं के लिए निगम के माध्यम से सीधे चालू वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मण्डलीय जनपदों में संचालित की गयी है। योजनान्तर्गत परियोजना लागम रू0 20000/- के सापेक्ष रू0 10000/- का शासकीय अनुदान एवं रू0 10000/का ब्याज मुक्त ऋण कनगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है, जिसकी वसूली 36 समान मासिक किस्तों में की जायेगी।


उन्होने बताया कि उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/के इच्छुक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अपने विकासखण्ड के सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, मेरठ कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर दिनांक 03 सितम्बर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।