Meerut 11 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ हरीराम ने बताया कि दिनांक 11 सितम्बर 2021 दिन शनिवार को मा0 जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता मंे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य को आपसी सुलह एव समझौते के आधार पर सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देष्य से नियमित लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होने बताया कि लोक अदालत में ई-चालान के मामलो का निस्तारण किये जाने पर भी विशेष बल दिया गया है।r सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ हरीराम ने बताया कि आगामी 11 सितम्बर 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लम्बित वाद जैसे सिविल वाद, फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई एक्ट के अन्तर्गत वाद, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अध्यापित वाद, दीवानी वाद, जैसे किरायेदारी, बैंक वसूली, राजस्व वाद, जलकर, बिजलीकर, सिविल दीवानी के वादों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेषन वाद जैसे बैंक ऋण आदि का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर प्री लिटिगेषन पीठ द्वारा किया जायेगा।गुणवत्ता युक्त कीटनाशी रसायन की उपलब्धत्ता हेतु कृषक बन्धु गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यक्रम में सहभागी बनें किसानजिला कृषि रक्षा अधिकारी अमर पाल ने किसान भाईयो को सूचित करते हुये बताया कि कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली-1971 के अन्तर्गत कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता नियन्त्रण की कार्य योजना वर्ष 2021-22 निर्देशों के क्रम में कृषकों द्वारा निजी विक्रेताओं के परिसर के क्रय किए गए कृषि रक्षा रसायनों की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला में प्रेषित नमूनों के निःशुल्क जाँच की व्यवस्था है।

उन्होने बताया कि कृषक नमूनों की जाँच तभी होगी जब कृषक के पास निजी विक्रेता द्वारा दिया गया कैश-मैमो, जिस पर रसायन का सही नाम व बैच नम्बर लिखा हो, उपलब्ध होगा। प्रयोगशाला द्वारा किसान के नमूनों की निःशुल्क जाँच कर परीक्षण परिणाम सम्बन्धित किसान को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक द्वारा उपलब्ध कराया गया नमूना यदि विश्लेषण के उपरान्त अधोमानक पाया जाता है तो कृषक जनपद में कृषि रक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर सम्बन्धित निजी विक्रेता के परिसर से उसी बैच का पुनः दूसरा नमूना कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन ग्रहीत करायेगा। कीटनाशी निरीक्षक उक्त अधिनियम के अधीन नमूना ग्रहीत कर उसी प्रयोगशाला से विश्लेषण करायेगा जहाँ से कृषक द्वारा विश्लेषण कराया गया था। कीटनाशी नमूने का परिणाम प्राप्त होने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही करेगा।

उन्होने बताया कि कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली-1971 के प्रावधानों के अनुसार कृषकों को गुणवत्ता युक्त कीटनाशी रसायन की उपलब्धत्ता सुनिश्चित करने के लिये कृषक बन्धु गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यक्रम में सहभागी बनें।